पात्र स्वैच्छिक संस्थायें 30 जून तक कर सकती हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित और मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

Update: 2019-06-27 13:54 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित और मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक स्वैच्छिक संस्थायें 30 जून तक संबंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अनुसार स्वैच्छिक संस्थाओं को आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक संस्थायें जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रत्येक दशा में 30 जून तक जमा कर दें। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र 31 जुलाई 2019 तक दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय में भेजे जायेंगे।

ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदित के क्षत्र में अनुभव तथा इस योजना के लिए पात्रता रखते हों, वे

की वेबसाइट http://uphwd.gov.in से इस योजना से संबंधित दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।

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