लघु सिंचाई विभाग के 03 वाहनों के क्रय हेतु 21.07 लाख रुपये स्वीकृत
उ0प्र0 सरकार ने जलशक्ति विभाग के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष में मोटर गाड़ियों के क्रय के मद में प्राविधानित धनराशि 25 लाख रुपये को अवमुक्त करते हुए 03 वाहनों के रिप्लेशमेन्ट/क्रय के लिए 21.07 लाख रुपये की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया है।
लखनऊ। उ0प्र0 सरकार ने जलशक्ति विभाग के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष में मोटर गाड़ियों के क्रय के मद में प्राविधानित धनराशि 25 लाख रुपये को अवमुक्त करते हुए 03 वाहनों के रिप्लेशमेन्ट/क्रय के लिए 21.07 लाख रुपये की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया है।
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी शासनादेश के तहत मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग को अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश में कहा गया है कि क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय एमएसएमई के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन खरीदने हेतु जारी शासनादेशों के अंतर्गत किया जायेगा। इसके साथ ही डी.जी.एस. एण्ड डी. के नये जी.ई.एम. पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अंतर्गत वाहन का क्रय किया जायेगा।