शिक्षकों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयानुसार किया जाये : मंत्री डा0 सतीश द्विवेदी

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 द्विवेदी ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा से कहा कि इस प्रकार के सभी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण 31 दिसम्बर, 2019 तक समयबद्ध रूप से करा दिया जाये।

Update: 2019-10-11 06:01 GMT

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने कहा है कि विभाग के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन विसंगति एवं जी.पी.एफ. संबंधी प्रकरणों तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन, ग्रेच्युटी, मृतक आश्रितों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए कराया जाना सुनिश्चित किया जाये इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।


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बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 द्विवेदी ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा से कहा कि इस प्रकार के सभी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण 31 दिसम्बर, 2019 तक समयबद्ध रूप से करा दिया जाये। यदि किसी प्रकरण के निस्तारण में कोई समस्या आ रही है तो, संबंधित अधिकारी कारण सहित निदेशक, बेसिक शिक्षा को 31 जनवरी, 2020 तक निश्चित रूप से आख्या उपलब्ध करायें, जिससे निदेशक द्वारा शासन को वांछित सूचना एवं आख्या उपलब्ध करायी जा सके।


बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि संज्ञान में आया है कि जनपदों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन विसंगति एवं जी.पी.एफ. संबंधी प्रकरण तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन, ग्रेच्युटी व मृतक आश्रितों के प्रकरण काफी संख्या में लम्बित हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है, इससे अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही प्रदर्शित होती है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

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