प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति महिला किसानों को वरीयता

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ‘हर खेत को पानी’ के तहत प्रदेश के कुल 18 जनपदों के 69 विकास खण्डों का चयन किया गया है, जो अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल क्षेत्र से बाहर हैं तथा यह क्षेत्र जिसमें औसत साल में बरसात 750 मिली मीटर अथवा उससे अधिक होती है।

Update: 2019-09-17 14:56 GMT

लखनऊ। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' के तहत प्रदेश के कुल 18 जनपदों के 69 विकास खण्डों का चयन किया गया है, जो अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल क्षेत्र से बाहर हैं तथा यह क्षेत्र जिसमें औसत साल में बरसात 750 मिली मीटर अथवा उससे अधिक होती है। इस योजना में ऐसे किसानों को लाभान्वित किया जाना है, जो लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में एस.सी., एस.टी. महिला किसानों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार हर खेत को पानी योजना का 60 प्रतिशत अंश भारत सरकार का एवं 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 5000 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

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