उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन करना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने उप खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उप खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में उपखनिज बालू/मौरम/गिट्टी आदि का परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग के पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। 01 अक्टूबर 2019 से पंजीकृत वाहनों पर ही उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा।
समस्त जिलाधिकारियों को जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाकर 2 सप्ताह के अन्दर खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीयन की कार्यवाही को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं खान अधिकारी समस्त ट्रांसपोर्टरों को सम्बंधित जानकारी अवगत करायेंगे।