अब पंजीकृत वाहनों पर ही उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा

उत्तर प्रदेश में खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपखनिजों बालू, मौरम, गिट्टी आदि का परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल-mining.up.work121.com पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पोर्टल पर दो सप्ताह के अन्दर पंजीयन कराना होगा। प्रदेश में अब पंजीकृत वाहनों पर ही 01 अक्टूबर, 2019 से उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा।

Update: 2019-07-22 13:51 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपखनिजों बालू, मौरम, गिट्टी आदि का परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल-mining.up.work121.com पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पोर्टल पर दो सप्ताह के अन्दर पंजीयन कराना होगा। प्रदेश में अब पंजीकृत वाहनों पर ही 01 अक्टूबर, 2019 से उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा।

यह जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक डाॅ0 रोशन जैकब ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप समस्त जिलाधिकारियों को जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाकार दो सप्ताह के अन्दर खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीयन की कार्यवाही को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिए समस्त ट्रांसपोर्टरों को जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और खान अधिकारी के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि समस्त वाहन स्वामी विभाग के पोर्टल-mining.up.work121.com पर पंजीयन कराकर समस्त अभिलेख संबंधित खान अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 8887534751 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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