दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 15 हजार का अर्थदंड लगाया है।

Update: 2021-08-18 14:52 GMT

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण प्रकरण मामलों की विशेष अदालत (संख्या-1) के न्यायाधीश ने शादी कर लेने का झांसा देकर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 15 हजार का अर्थदंड लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रूपाणा एडवोकेट बताया कि सदर थाना में अपहरण और दुष्कर्म का यह प्रकरण 2015 को 16 वर्षीय पीड़ित किशोरी द्वारा जिला अस्पताल में उपचाराधीन रहते दिए गए बयान के आधार पर संदीप धानक (33) के खिलाफ दर्ज हुआ था।

अनुसंधान करने के पश्चात उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत है पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। लगभग छह वर्ष तक इस प्रकरण की अदालत में सुनवाई हुई।विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह, 22 दस्तावेज साक्ष्य और 14 वस्तुएं (आर्टिकल) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए।


वार्ता

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