प्रदूषण फैलाने वालों पर गिरी गाज, 76 लाख का जुर्माना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया था

Update: 2021-01-19 12:33 GMT

नई दिल्ली। निर्माण स्थलों और निर्माण सामग्रियों की ढुलाई में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इस महीने 76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग ने इन विशेष दलों के गठन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया था कि निर्माण स्थलों के साथ ही निर्माण सामग्रियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों की जांच के लिए भी अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इन एजेंसियों ने 31 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 के बीच 1,600 से अधिक निर्माण स्थलों की जांच की जिसमें 119 स्थानों पर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 27 स्थानों पर निर्माण बंद करा दिया गया।

विशेष दलों ने 563 वाहनों की जांच और नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाने वालों से 25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।



 


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