आधी रात को नोटिफिकेशन जारी- देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून

सर्विस प्रोवाइडर अगर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की सारी लागत वसूल की जाएगी।

Update: 2024-06-22 04:59 GMT

नई दिल्ली। देश में लगातार लीक हो रहे विभिन्न परीक्षाओं के पेपर्स को लेकर चारों तरफ मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार की ओर से आधी रात को नोटिफिकेशन जारी करते हुए देश भर में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 को लागू कर दिया गया है।

केंद्र तथा राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा में नकल और अन्य गड़बड़ियों रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लाया गया है। जिसे शुक्रवार की आधी रात केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करते हुए देशभर में लागू कर दिया गया है।

इस कानून के अंतर्गत अब किसी भी तरह का पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी और इस सजा को 10 लाख के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए एंटी पेपर लीक कानून के तहत परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर एक करोड रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की सारी लागत वसूल की जाएगी।

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