गुड न्यूज़- अभी तक राशन नहीं लिया है तो इस तिथि तक ले ले राशन

राशन कार्ड धारकों ने अभी तक राशन नहीं लिया है वह 31 मई तक अपनी संबंधित दुकान से राशन ले सकेंगे।

Update: 2024-05-30 11:03 GMT

मुजफ्फरनगर। शासन के निर्देशों के बाद जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत इस महीने का राशन 31 मई तक वितरित किया जाएगा। जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक राशन नहीं लिया है वह 31 मई तक अपनी संबंधित दुकान से राशन ले सकेंगे।

बृहस्पतिवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने राघवेंद्र सिंह ने बताया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-2176/ आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण/2024 दिनांक 29 मई, 2024 में उल्लिखित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह मई, 2024 के सापेक्ष माह मई, 2024 में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण दिनांक 14.05.2024 से 29.05.2024 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि कतिपय जनपदों में राशन कार्ड धारकों / उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण, माह मई, 2024 के सापेक्ष उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण के कार्य की तिथि 31.05.2024 तक विस्तारित की गयी है।


उन्होंने बताया है कि दिनांक 31.05.2024 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 29.05.2024 के साथ-साथ दिनांक 31.05.2024 को भी उपलब्ध रहेगी। जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक दिनांक 31.05.2024 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक 31.05.2024 तक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करेंगे।

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