शराब कंपनी के मैनेजर को कोर्ट ने दी सुप्रीम जमानत- बोली अदालत ट्रायल

प्रवर्तन निदेशालय के ऊपर तल्ख टिप्पणी करते हुए शराब निर्माता कंपनी के रीजनल मैनेजर को जमानत दे दी है।

Update: 2023-12-08 09:32 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में होना बताये जा रहे कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के ऊपर तल्ख टिप्पणी करते हुए शराब निर्माता कंपनी के रीजनल मैनेजर को जमानत दे दी है।

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में होना बताये जा रहे शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनी पेरनाड रिकॉर्ड के रीजनल मैनेजर बनॉय बाबू को जमानत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप ट्रायल से पहले लोगों को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख सकते है। यह कहीं से भी ठीक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पर भी शराब नीति घोटाला मामले में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच ने माना है कि इस मामले में अभी सुनवाई शुरू नहीं है और आरोपी तय नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को देखते हुए शराब निर्माता कंपनी पपेरनाड रिकॉर्ड के रीजनल मैनेजर बनॉय बाबू को जमानत दे दी है कि वह 13 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि इतने लंबे समय तक मुकदमे से पहले आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है।

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