कोलकाता। राजधानी के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी संजय राॅय को दोषी करार दिया है। 162 दिन बाद अदालत की ओर से यह फैसला दोपहर 2:30 बजे सुनाया गया है।
शनिवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अंजाम दी गई रेप एवं मर्डर की घटना में सियालदाह अदालत ने मुख्य आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया है।
जस्टिस अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार की दोपहर 2:30 बजे 162 दिन बाद अपना यह फैसला सुनाया है। दोषी करार दिए गए संजय राय के खिलाफ वर्ष 2024 की 7 अक्टूबर को सीबीआई द्वारा चार्ज शीट फाइल की गई थी। अदालत ने 9 जनवरी को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। सीबीआई की ओर से दोषी पाए गए संजय राय को फांसी दिए जाने की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 8 एवं 9 अगस्त की रात ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप एवं मर्डर की घटना अंजाम दी गई थी। इस मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेप एवं मर्डर के इस मामले को लेकर राजनेताओं के साथ पब्लिक के निशाने पर आ गई थी।