स्टांप चोरी में फंसे SP MLA पर लगा इतने करोड़ का जुर्माना
आर्यनगर विधायक के ऊपर दिए गए 1.02 करोड़ जुर्माने की राशि में डीएम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है।;
कानपुर। समाजवादी पार्टी के आर्यनगर विधायक स्टांप चोरी के मामले में इस कदर फस गए हैं कि उनके ऊपर दिए गए 1.02 करोड़ जुर्माने की राशि में डीएम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है।स्टांप चोरी में फंसे सपा एमएलए ने अपनी सफाई में कहा है कि योगी सरकार में मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है।
दरअसल कानपुर की आर्य नगर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई ने मंडी काकादेव इलाके में हॉस्टल बना रखा है। हॉस्टल की जमीन की खरीदारी के दौरान कराई गई रजिस्ट्री में विधायक की ओर से लगाए स्टांप की जब प्रशासन की ओर से जांच कराई गई तो जमीन की वैल्यूएशन के हिसाब से रजिस्ट्री में कम स्टांप लगे होने पाए गए।
तत्कालीन जिलाधिकारी नेहा शर्मा की ओर से वर्ष 2022 की 1 जून को स्टांप कमी की भरपाई के साथ 1.02 करोड़ रुपए जमा कराने का एमएलए को आदेश जारी किया गया था। जुर्माने की इस राशि को लेकर सपा विधायक की ओर से जिलाधिकारी की अदालत में आवेदन किया गया था कोर्ट में तर्क दिया गया था कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस उनके पिता पर तामील होना बताया जा रहा है। मगर उनके पिता यहां मौजूद ही नहीं थे फिर वह उन्हें कैसे प्राप्त हो गया।
अब डीएम विशाख जी ने सपा एमएलए के आवेदन को निरस्त करते हुए कहा है कि विधायक को जुर्माने की राशि जमा करानी ही होगी। हालांकि अब एमएलए के पास रिवीजन का मौका है जो राजस्व परिषद में ही होगा।