BJP प्रत्याशी का मामला पहुंचा चुनाव आयोग- पीयूष गोयल का नामांकन...

इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल ने जरूरी दस्तावेज भी नामांकन के साथ दाखिल नहीं किए हैं।

Update: 2024-05-05 04:52 GMT

नई दिल्ली। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले पीयूष गोयल के मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे व्यक्ति ने भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द किए जाने की मांग की है।

मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से भारतीय पर जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले पीयूष गोयल के मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे मनोज फूलचंद नेवाड़े नामक व्यक्ति ने भाजपा नेता के नामांकन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36(2) बी के अंतर्गत रद्द किए जाने की डिमांड उठाई है।

मनोज फूलचंद का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले पीयूष वेद प्रकाश गोयल ने लोक प्रतिनिधि तो अधिनियम 1951 की धारा 33(5) के नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल नहीं किया है। मनोज ने अपनी शिकायत में कहा है कि पीयूष गोयल मुंबई दक्षिण लोकसभा इलाके के रहने वाले हैं और वह मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट के इलाके में नहीं रहते हैं।

मालाबार हिल विधानसभा के मतदाता पीयूष गोयल इस तरह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल ने जरूरी दस्तावेज भी नामांकन के साथ दाखिल नहीं किए हैं।

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