पूर्व मंत्री व भाजपा नेता समेत पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा

भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत अन्य आरोपियों को सूर्य प्रकाश यादव की हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है

Update: 2021-07-22 12:33 GMT

सुलतानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से 26 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया गया है। दोषियों को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाने के अलावा उनके ऊपर एक एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट की ओर से पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत अन्य आरोपियों को सूर्य प्रकाश यादव की हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है।

बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश पीके जयंत ने सूर्य प्रकाश यादव की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री समेत अन्य 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उनके ऊपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल यह मामला अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के पूरब गोरा गांव का है। जहां के रामउजागिर यादव ने वर्ष 1995 की 30 जून को अपने भाई सूर्य प्रकाश यादव की चुनावी रंजिश के चलते हत्या करने के आरोप में तत्कालीन ब्लाक प्रमुख जंग बहादुर सिंह व उनके बेटे दद्दन सिंह एवं भांजे रमेश सिंह तथा समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य भंडारण निगम के पूर्व अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त जंग बहादुर सिंह समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक हत्यारोपी दद्दन सिंह की कुछ साल पहले हत्या हो चुकी है। उधर पूर्व मंत्री समेत शेष आरोपियों के खिलाफ विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले के साक्ष्य सहित विचारण की अन्य कार्यवाही पिछली तारीखों के दौरान पूरी की गई। जिसमें अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता रविवंश सिंह व शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।

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