सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 पर जल्द सुनवाई से इंकार

Update: 2019-08-08 07:49 GMT

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खास स्टेट का दर्जा दिये जाने संबंधी धारा 370 के प्रावधानों को बेअसर किये जाने की संवैधानिक वैधता को चैलेंज देने वाली  पेटिशन को जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया ।


पेटिशनर एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने जस्टिस एन वी रमन्ना की बैंच के सामने मामले का खास जिक्र किया । पेटिशनर एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किये जाने का सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला अनकंस्टीट्यूशनल है और पाकिस्तान यूएनओ में  चैलेंज देने जा रहा है । ऐसा न हो कि भारत , जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए खो ना दे।


इस पर जस्टिस एन वी रमन्ना ने पूछा क्या आप मानते हैं कि यूएनओ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर रोक लगा देगा ? 

इस पर पेटिशनर एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने कबूला किया कि ऐसा नहीं है ।


 सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा की पेटिशन की जल्द सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे ।


पेटिशन में कहा गया है कि हकूमत ने धारा 370 में जो अमेंडमेंट किया है वह पूरी तरह से अनकंस्टीट्यूशनल है । हकूमत ने इस मामले में मनमानी करते हुए अनकंस्टीट्यूशनल तरीके से कार्रवाई की है ।


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