हाईकोर्ट- UP में रात के कर्फ्यू - वीकेंड लॉकडाउन पर भी विचार करें सरकार

एचसी ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह कोरोना संक्रमण की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए रात के कर्फ्यू और लॉकडाउन पर भी विचार करें।

Update: 2021-04-06 13:37 GMT

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। एचसी ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह कोरोना संक्रमण की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए रात के कर्फ्यू और लॉकडाउन पर भी विचार करें।

मंगलवार को देश के साथ-साथ प्रदेश के भीतर भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित हुई हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन कराये। प्रदेश में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के बीच लोग सार्वजनिक स्थानों पर कही भी 2 गज की दूरी बनाकर नही रख रहे है और बिना मास्क के ही सड़कों पर दिखाई दे रहे है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों की लापरवाही से कोरोना को दोबारा से अपने पैर जमाने का मौका मिल रहा है। लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी रोक-टोक के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। बिना मास्क के ही लोग सड़कों पर निकलते हुए अपने कामकाज निपटा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखने के बाद भी कोई लोगों को कोविड 19 गाइडलाइन का पालन कराने वाला नहीं है। इस तरह की स्थिति राज्य और यहां के लोगों के लिए खतरनाक है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति से प्रदेश को बचाने के लिए रात कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के उपायों पर भी विचार करें। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में हर जगह कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन कराया जाये। 

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