शामली। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों का आवेदन ऑनलाइन कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने समस्त उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/-व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि शादी होने के उपरान्त प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है।
आवश्यक प्रपत्र/पात्रता की शर्तेंः-
1-दम्पत्ति का संयुक्त फोटो।
2-विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन विभाग, शामली) द्वारा निर्गत।
3-आय प्रमाण पत्र (आयकर दाता न हो)।
4-दम्पत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले संयुक्त बैंक खाते की छायाप्रति।
5-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिकारी) की छायाप्रति।
6-दम्पत्ति के आधार कार्ड की छायाप्रति।
7-शादी के समय युवक की आयु 21 वष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
8-दिव्यांगजनों का विवाह गत वर्ष 01 अप्रैल, 2019 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सम्पादित हुआ हो।
अतः उक्त योजना का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुँचाने के लिए जिलाधिकारी ने कठोर निर्देश दिये की फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से उक्त योजना का प्रचार-प्रसार एवं चिन्हीकरण कराकर पात्र दिव्यांगजनों को लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवेदन विभागीय वेबसाईट www.divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर आवेदन पत्र की हार्ड काॅपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन शामली में प्राप्त कराकर प्रगति से मुझे भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब अथवा लापरवाही कदापि नहीं होनी चाहिए।