1 अप्रैल से होगा उचित दर की दुकानो पर राशन का वितरण - आलोक यादव सीडीओ

सीडीओ आलोक यादव ने कोटेदारों केा निर्देश दिये कि 01 अप्रैल से सभी उचित दरों की दुकानों पर राशन का वितरण शुरू किया जायेगा

Update: 2020-03-31 12:00 GMT

मुजफ्फरनगर ।  मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने सभी कोटेदारों केा निर्देश दिये कि कल 01 अप्रैल से सभी उचित दरों की दुकानों पर राशन का वितरण शुरू किया जायेगा। उन्होने कहा कि यह वितरण प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जायेगा। उन्होने कोटेदारों से कहा कि ई पोस मशीने प्रातः 6 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुली रहेगी।

मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव आज जिला पंचायत सभागार में कोटेदारों के साथ लाॅकडाउन के दृष्टिगत सुव्यवस्थित ढंग से राशन वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक कर रहे थे।



मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने कहा कि राशन का वितरण सोशल डिस्टैंसिंग का प्रयोग कर किया जाये। किसी भी स्थिति में दुकान पर कोई भीड इक्कठी न होने पाये। उन्होने कहा कि कोटेदार की सहायता के लिए राशन वितरण की व्यवस्था बनाये जाने हेतु वार्ड सभासदों व वाॅलियंटरों को भी लगाया गया है। उन्होने बताया कि जनपद में प्रचलित राशन कार्डधारकों में से समस्त अन्त्योदय कार्डधारक, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित मनरेगा जाॅब कार्डधारक,पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित दिहाडी मजदूर, जो नगर निकाय विभाग में पंजीकृत है। ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों को एक माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होने बताया कि उपरोक्त श्रेणियो के अतिरिक्त अन्य पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारको को पूर्व की भांति निर्धारित मात्रा व मूल्य पर ही राशन वितरित किया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, पात्रतानुसार उनका राशन कार्ड बनाया जाना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न उक्त माह में उपलब्ध होने की स्थिति में नये राशन कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होने कहा कि वितरण के समय विक्रेता की दुकान पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। वितरण के समय ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगाने से पहले राशन लेने वाले व्यक्ति का अंगूठा अच्छे से साबुन से हाथ धुलवाये जाने के पश्चात् ही मशीन पर अंगूठा लगाया जाये। उचित दर विक्रेता साबुन से हाथ धुलवाने के लिए पानी, साबुन, सैनिटायजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। दुकान पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाये। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। इसके लिए विक्रेता दुकान के सामने गोला/निशान बनाकर चिह्नित कर लें।



मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि सम्पूर्ण वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से किया जाना है। अन्त्योदय योजना के कार्डधारक को 35 किग्रा0 राशन (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) माह अप्रैल, 2020 में निःशुल्क दिया जाना है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी के अन्तर्गत मनरेगा, श्रम विभाग एवं नगर विकास में पंजीकृत श्रमिकों को उक्त विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची एवं सम्बन्धित कार्डधारक द्वारा श्रम विभाग, मनरेगा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सक्रिय जाॅब कार्डधारक एवं नगर विकास के रजिस्ट्रेशन नम्बर से मिलान करने के उपरान्त 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) की दर से निःशुल्क देय है। उक्त के अतिरिक्त शेष पात्र गृहस्थी कार्डधारको को पूर्व की भांति निर्धारित मात्रा व मूल्य पर राशन वितरित किया जाना है।

बैठक में एसपी सिटी सतपाल अंतिल, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार , पूर्ति निरीक्षक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण एवं कोटेदार उपस्थित थे।

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