इस्तीफा देने वाले मंत्री की जमानत अर्जी खारिज- अब जाएंगे जेल?
अपहरण के मामले में फंसे मंत्री ने बीते दिन नीतीश कुमार कैबिनेट से पाक साफ दिखाने के लिये
नई दिल्ली। लड़की का अपहरण करने के मामले में फंसे पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत के फैसले से अब पूर्व मंत्री के ऊपर जेल जाने की तलवार लटक गई है। अपहरण के मामले में फंसे मंत्री ने बीते दिन नीतीश कुमार कैबिनेट से पाक साफ दिखाने के लिये अपने इस्तीफे का एलान किया था।
बृहस्पतिवार को अपहरण के मामले में फंसे बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय कुमार सिंह को दानापुर कोर्ट ने आज जमानत देने से इनकार कर दिया है। एडीजे अदालत ने हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत की ओर से जमानत अर्जी को खारिज कर दिए जाने के बाद अब पूर्व मंत्री के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा उत्पन्न हो गया है।
इस मामले में विवादों के बीच घिरे कार्तिकेय कुमार ने बुधवार को ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। त्यागपत्र देने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा कार्तिकेय कुमार का विभाग भी बदला गया था।
लेकिन बात नहीं बनी तो कार्तिकेय कुमार ने गन्ना उद्योग मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था।