जिले में 02 जून 2021 तक धारा 144 लागू,किया उल्लंघन तो होगी कार्यवाही

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा

Update: 2021-04-07 07:35 GMT

मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि जनपद में आगामी दिनांे में डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयन्ती, ईद-उल-फितर, बुद्व पुर्णिमा तथा ईदुजुहा बकरीद आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों व विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी,सामान्य तथा तकनीकी तथा गैर तकनीकी परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथ ही विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 की सुचिता को प्रभावित कर सकते है तथा चुनाव में लोगांे व लोकतांत्रिक अधिकार को डरा धमाकर या प्रलोभन देकर मतदान को प्रभावित कर सकते है। चूंकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जिला है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रादायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमण प्रभावी है, जिसके नियन्त्रण हेतु जनपद में वैक्सीन लगाये जाने टीकाकरण अभियान का कार्यक्रम भी चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है। 

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 02 जून 2021 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।



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