कॉरेस्पोडेंस कोर्से के जरिये से टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा सकती है:सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टिट्यूट डिस्टेंस एजुकेशन मोड में इंजिनियरिंग जैसे सब्जेक्ट वाले कोर्स पर रोक लगा दी है

Update: 2017-11-03 07:24 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में  टेक्निकल एजुकेशन पर एक बड़ा और अहम  फैसला दिया  है  सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि कॉरेस्पोडेंस कोर्से  के जरिये  से टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टिट्यूट  डिस्टेंस एजुकेशन मोड में इंजिनियरिंग जैसे सब्जेक्ट  वाले  कोर्स पर रोक लगा दी है .सुप्रीम कोर्ट का  यह फैसला अहम  है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कॉरेस्पोडेंस से पढ़ने की वजह ट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज  स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है .

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डिस्टेस कोर्सेस के जरिये  से अब स्टूडेंट  डिस्टेंस लर्निंग के जरिये  से इंजीनियरिंग एमबीए और दूसरी डिग्री भी  नहीं ले सकेंगे

कॉरेस्पोडेंस कोर्से के जरिये से टेक्निकल एजुकेशन लेकर नौकरी करने वालो  के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और  इसका सीधा असर पड़ेगा.

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