प्रोफेसर को भारी नसीहत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

प्रोफेसर को भारी नसीहत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भारी नसीहत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम जमानत दे दी है। इस दौरान प्रोफेसर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई पोस्ट नहीं कर सकेंगे, यदि पोस्ट डाली तो जमानत अपने आप खत्म हो जाएगी।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने इसके साथ ही मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT कमेटी गठित की है जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई SIT में एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को एसआईटी बनाने का आदेश देते हुए कहा है कि जांच दल की अगवाई आईजी स्तर के किसी अधिकारी के हवाले की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि प्रोफेसर जांच होने तक पहलगाम में हुए हमले या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे, यदि उन्होंने ऐसा किया तो अंतरिम जमानत अपने आप खत्म हो जाएगी।

अदालत ने इसी के साथ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को कड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोलने से बचना चाहिए।

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