चार धाराओं में दोषमुक्त- गौ हत्या के मामले में 5 को इतने साल की कैद

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गौ हत्या के मामले में 05 अभियुक्तगणों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 07-07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में अभियुक्तगण 1. साजिद पुत्र अब्दुल हमीद अंसारी, 2. ताबिश पुत्र कयूम, 3. जावेद पुत्र कयूम, 4. शोएब पुत्र कय्यूम निवासी मौहल्ला अफगान व 5. कामिल पुत्र निन्ना निवासी मौहल्ला अफगान के विरूद्ध मु0अ0सं0 66/16 धारा 279,427,307,149 IPC व 3/5क/8 गौवध निवारण अधि व पशुक्रूरता अधि0 में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.03.2023 को न्यायालय एडीजे-कोर्ट कैराना, शामली द्वारा धारा 279,427,307,149 भादवि में अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया गया है तथा धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि व पशुक्रूरता अधि0 में दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष के कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त पशुक्रूरता अधि0 धारा 11 (घ) में 50-50/- के अर्थदंड की सजा से डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

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