लूट करने के आरोपी हुए दोषी सिद्ध- अदालत ने सुनाई इतनी सजा

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में लूट करने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2011 को 02 अभियुक्तगण 1.इमरान उर्फ इकराम पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली 2.बाबू पुत्र ऋषिपाल निवासी मौहल्ला आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 153/2011 धारा 392, 411 भादवि में थाना कांधला पर लूट करने के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण के कब्जे से लूट का माल बरामद किया गया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 17.03.2023 को न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा इमरान उर्फ इकराम व बाबू उपरोक्त को धारा 392 भादवि (लूट करना) में 07-07 वर्ष का कारावास तथा धारा 411 भादवि (चोरी/लूट का माल बरामद) में 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी है ।

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