विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को हुई 10 साल की सज़ा

विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को हुई 10 साल की सज़ा
  • whatsapp
  • Telegram
  • koo

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषसिद्ध होने पर आज 10 साल की सज़ा सुनायी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव में 7 नवम्बर 2016 को एक विवाहिता महिला दोपहर के समय खेतों में चारा काटने गई थी। इस दौरान खेत में पहले से छिप कर बैठे हरदौली गांव के कछियापुरवा निवासी जयराम उर्फ करिया पुत्र गनेश उर्फ मन्ना ने उसे अरहर के खेत में पकड लिया और तमंचे के जोर पर जान से मारने की धमकी देते हुए दुराचार किया। विरोध करने पर मारपीट भी की। साथ ही इस घटना की जानकारी किसी को देने पर परिवार को मार देने की धमकी दी। घर पहुंचने पर पीड़िता ने इसकी जानकारी अपनी सास को दी और रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई, किन्तु पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी जय राम उर्फ करिया को दोष सिद्ध होने के बाद 10 वर्ष कारावास और 12 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

वार्ता

epmty
epmty
Top