दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट में दोषी सिद्ध- अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट में दोषी सिद्ध- अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

मुजफ्फरनगर। एसएसपी संजीव सुमन की अगुवाई में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

गौरतलब है कि दिनांक 3 मार्च 2022 को वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. राजकुमार शर्मा पुत्र राजाराम निवासी 173, नया बांस थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर व 2. उदयपाल धीमान पुत्र साधूराम निवासी म0नं0 965/9/1, रामपुरी थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को दिनांक 03.03.2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 23.04.2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।


नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.06.2023 को न्यायालय विशेष न्यायाधीष पोक्सो, बाबूराम द्वारा अभियुक्तगण 1. राजकुमार शर्मा 2. उदयपाल धीमान उपरोक्त को धारा 376(2)(च), 376(ब्), 376(क्) भादवि व 5(थ्)/स/ड/6 पॉक्सो अधिनियम में प्रत्येक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्तगण को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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