हत्या के जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास

हत्या के जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने चाकू से गाेद कर की गई हत्या के जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश बसंत लाल वर्मा ने गवाह और सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया। अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि 12 जुलाई 2014 को मोहल्ला इस्लामाबाद निवासी जमशेद ,मनोहर के घर आया और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। उसने मनोहर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और लाश को एक तालाब किनारे फेंक दिया।

रिपोर्ट मृतक के पिता प्रदीप प्रजापति ने नगर कोतवाली में दर्ज कराई। नामजद जमशेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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