चालक की हत्या कर ट्रक लूट के दोषी को 8 साल की सजा एवं जुर्माना

चालक की हत्या कर ट्रक लूट के दोषी को 8 साल की सजा एवं जुर्माना

मुजफ्फरनगर। चालक की हत्या कर उसके ट्रक को लूटकर ले जाने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पाए गए आरोपी पर अदालत की ओर से जुर्माना भी किया गया है।

बुधवार को जिला न्यायालय की विशेष गैंगस्टर कोर्ट में जनपद शामली के थानाभवन निवासी कालूराम से वर्ष 2010 की 13 मार्च को नोजल नहर के पास ट्रैक्टर लूट तथा वर्ष 2011 की 16 जून को सहारनपुर जाते समय बामनहेड़ी के पास चालक की हत्या कर उसका ट्रक लूटकर फरार हो जाने के मामले में अदालत द्वारा सुनवाई की गई। गैंगस्टर कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अदालत के सम्मुख साक्ष्य पेश किए गए। तमाम तथ्यों पर गौर करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने ट्रैक्टर एवं ट्रक लूट तथा ट्रक चालक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए सोनू पुत्र सलेकचंद को 8 साल के कारावास की सजा सुनाई। विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाए गए सोनू पर 5000 रूपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया। इस दौरान विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यदि दोषी पाया गया सोनू जुर्माने की राशि को अदा नहीं करता है तो उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।

उल्लेखनीय है कि थानाभवन शामली निवासी कालू राम का दिनाँक 13/3/2010 को बदमाशों ने नौजल नहर के पास रात 8 बजे ट्रैक्टर लूट लिया था, जिसकी थानाभवन शामली में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी।

इसके बाद किठौर जनपद मेरठ निवासी वादी रशीद अली ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि दिनाँक 16/6/11 को तड़के तीन बजे उसके ट्रक के चालक महबूब पुत्र इस्लाम निवासी राधना किठौर मेरठ की मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जाते समय बामनहेड़ी के पास बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसके ट्रक को लूटकर फरार हों गए।

पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान सोनू पुत्र सलेक चंद निवासी निवासी अलीपुर थानाभवन शामली को उसके साथी बदमाशों गोपी पुत्र गंगाराम निवासी भूड़ खतौली, नाथी पुत्र जय सिंह निवासी झिंझाना शामली व कन्हैया उर्फ़ सुनील पुत्र हरि सिंह निवासी भूड़ खतौली को गिरफ्तार कर उपरोक्त दोनों मामलों का खुलासा किया था।

नाथी को पूर्व में ही सजा हो चुकी हैं जबकि सोनू पुत्र सलेक चंद क़ी पत्रावली पृथक कर सुनवाई के उपरांत आज बुधवार को गैंगस्टर न्यायाधीश बाबू राम ने सोनू को 8 साल क़ी सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर दोषी को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

आरोपी को सजा दिलाने के लिये पैरवी अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की।

epmty
epmty
Top