गैर इरादतन हत्या मामले में 6 वर्ष की कैद-20 हजार का जुर्माना

गैर इरादतन हत्या मामले में 6 वर्ष की कैद-20 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2014 की 10 अगस्त को जनपद के थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव चूनसा में खेत के भीतर बिजली का करंट दौड़ाकर किसान की गैर इरादतन हत्या किए जाने के मामले में आरोपी को न्यायालय की ओर से 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी के ऊपर न्यायालय की ओर से 20 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड पर भी दंडित किया गया है।


बुधवार को जनपद न्यायालय में एडीजे-14 के न्यायालय में वर्ष 2014 की 10 अगस्त को जनपद के थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव चूनसा में खेत के भीतर बिजली का करंट दौड़ाकर एक किसान की गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने न्यायालय के सम्मुख आरोपी को सजा दिलाने के लिए अपना पक्ष रखते हुए जोरदार पैरवी की। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश संदीप गुप्ता की ओर से गैर इरादतन हत्या के इस मामले में दोषी पाए गए प्रमोद कुमार को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने 20 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोषी पाया गया प्रमोद कुमार जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे 5 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2014 की 10 अगस्त को थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव चूनसा में आरोपी प्रमोद कुमार ने अपने नलकूप की नाली के भीतर बिजली का तार डालकर उसमें करंट छोड़ रखा था। जब वादी सन्नी मलिक के पिता सोमपाल खेती-बाड़ी के सिलसिले में अपने खेत में जा रहे थे तो वह नलकूप की नाली में दौड़ रहे बिजली के करंट की चपेट में आ गये, जिससे किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पीड़ित किसान की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस द्वारा खेत के मालिक प्रमोद कुमार को गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था।



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