नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने जुगैल थाने में 17 मार्च 2021 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी पांच बेटियाें में से तीन की शादी हो चुकी है। चौथी बेटी कक्षा सात की छात्रा है जिसको दोषी यह कह कर ले गया था कि वह निसंतान है और बेटी का पालन पोषण कर उसका विवाह तक करना चाहता है। इस विश्वास पर अपनी चौथी बेटी को रमेश निवासी खरहरा टोला झरिया, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र को दे दिया।

रमेश अपने घर उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन बलात्कार करने लगा। जब गर्भ ठहर गया तो दवा खिलाकर गिरवा दिया। बेटी को धमकी दिया कि अगर किसी से इसके बारे में बताओगी तो जान से मार देंगे। उसके बाद बेटी को साढ़ू के घर छोड़ दिया। जहां बेटी ने अपने मौसी, मौसा के साथ ही उसे व अपनी मां को सारी बात बताई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में रमेश के विरूद्ध चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रमेश को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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