गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के सरायख्वाजा क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक को अदालत ने शुक्रवार को 20 वर्ष के कारावास व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार (द्वितीय) की अदालत ने यह सजा सुनायी। पीड़िता के पिता ने सरायख्वाजा थाने में अभियोग दर्ज कराया था कि 22 अक्टूबर 2015 की शाम को उनकी पुत्री खेत में निराई करने गयी थी, इतने में आरोपी बाइक से पहुंचा और पीड़िता से कहा कि पिता की तबियत खराब है, घर वाले अस्पताल गए हैं, उसको भी बुलाए हैं। पीड़िता विश्वास करके बाइक पर बैठ गई।
आरोपित जब अस्पताल की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगा तो पीड़िता ने विरोध किया, तब आरोपित जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने हरबसपुर में गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और रात दो बजे पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ कर फरार हो गया। पीड़िता ने परिजनों से आप बीती बताई।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र यादव उर्फ रिंकू को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वार्ता