नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार किए जाने के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में सोमवार को यह सजा सुनायी। उन्होने दोषी सुरेश को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से आठ हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता ने जुगैल थाने में 13 मार्च 2021 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि जुगैल थाना क्षेत्र के खरहरा टोला गौरघट्टी गांव निवासी सुरेश करीब एक साल से उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा। अब वह दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा है। सात मार्च 2021 को उसने यह धमकी दिया कि तुम रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हत्या कर दूंगा।
इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में सुरेश के विरूद्ध चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने, आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सुरेश को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।