20 लोगों को मार दी थी गोली- अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

20 लोगों को मार दी थी गोली- अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक स्थानीय अदालत ने 43 साल पुराने कुख्यात बेहमई नरसंहार में बुधवार को एक आराेपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

अभियोजन सूत्रों ने बताया कि 14 फरवरी 1981 को दस्यु फूलन देवी ने कानपुर देहात के बेहमई गांव में 20 लोगों को गोली मार दी थी. उन्होंने कहा, “ राजाराम नामक व्यक्ति ने फूलन देवी और मुस्तकीम समेत 36 डाकुओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।”

अभियोजन सूत्रों ने कहा कि मामले में नामित अधिकांश डाकुओं और 28 गवाहों की डकैती विरोधी अदालत में सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

जिला सरकारी वकील (डीजीसी) राजू पोरवाल ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर अदालत ने एक आरोपी श्याम बाबू को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी विश्वनाथ को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।

वार्ता

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