लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा भी होगा प्रॉपर्टी का हकदार

लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा भी होगा प्रॉपर्टी का हकदार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए बिना शादी के पैदा हुए युवक को पिता की प्रॉपर्टी में हक दिए जाने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया है कि यदि महिला और पुरुष लंबे समय तक एक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस दौरान पैदा हुए बच्चे को पिता को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी देनी होगी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बगैर शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में रिश्तेदार होने का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर महिला एवं पुरुष लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस दौरान पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें अदालत ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता.पिता की शादी नहीं हुई थी। मंगलवार को सुनाए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला और पुरुष की शादी भले ही नहीं हुई है लेकिन इस दौरान लंबे समय तक आपस में पति.पत्नी की तरह ही साथ रहे हैं।

ऐसे हालातों में पैदा हुए बच्चे के अगर डीएनए टेस्ट में यह साबित हो जाता है कि पैदा हुआ बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे का पिता की संपत्ति के ऊपर पूरा हक है।

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