'एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या को न्यायालय कैसे रोक सकता है?'

एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या को न्यायालय कैसे रोक सकता है?

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश में एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या पर रोक लगाने के निर्देश संबंधी याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने नरेन्द्र कुमार गर्ग की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या को कैसे रोका जा सकता है?

न्यायमूर्ति बोबडे ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जितेन्द्र एम शर्मा ने कहा कि न्यायालय इस बात से सहमत है कि इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन वह कैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या कैसे रोक सकता है?

कैदियों को हथकड़ी लगाये जाने या न लगाये जाने के मुद्दे पर शर्मा ने शीर्ष अदालत के पुराने आदेश का उल्लेख किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ कैदी खतरनाक होते हैं और उन्हें हथकड़ी लगाने की जरूरत होती है।

उन्होंने कहा कि एक अभियुक्त पुलिस के साथ हमला करने का इरादा रखता है और वैसे अभियुक्त को हथकड़ी लगाने या न लगाने के बारे में मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त से पूछेगा? कोई मूर्ख अभियुक्त ही कहेगा कि उसे हथकड़ी लगायी जाये।

न्यायालय ने संबंधित याचिका खारिज कर दी।

वार्ता

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