राज्य सूचना आयोग की कार्यवाही से हुआ, भूखण्ड आवंटित
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी एनआरआई विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये, बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी एनआरआई विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी...
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