गैंगस्टर को इतने साल की सुनाई सजा- अर्थदंड से किया दंडित

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मुजफ्फरनगर। 21 साल पहले हुई हत्या एवं बलात्कार के मुकदमे के आधार पर लगे गैंगस्टर के मामले में अदालत द्वारा दोषी पाएं गए आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पाए गए आरोपी को 5000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।

शुक्रवार को जिला अदालत के गैंगस्टर जज शाकिर हसन की अदालत में वर्ष 1997 की 16 अक्टूबर को मंसूरपुर थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई लड़की के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या के मामले की सुनवाई की गई।

मंसूरपुर निवासी वादी ने थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन सवेरे के समय दिशा शौच के लिए जंगल में गई थी, जहां विनय त्यागी पुत्र बुद्ध प्रकाश निवासी गांव मोरकुक्का ने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस द्वारा की गई छानबीन में पता चला है कि विनय त्यागी का एक संगठित गिरोह था और उसके गिरोह में लक्ष्मण पुत्र मंगू निवासी ग्राम डबल थाना रतनपुरी, राजेश पुत्र नानू, रमेश पुत्र प्रहलाद तथा संजय उर्फ संजू पुत्र जनेश्वर निवासी धनायन थाना शाहपुर सक्रिय सदस्य थे।

विनय त्यागी खुद गैंग का लीडर था और यह लोग क्षेत्र में हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराध कारित करते थे, इन्हीं कृत्य के आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष मंदसौरपुर राजवीर सिंह द्वारा उपरोक्त मुलजिमान के विरुद्ध वर्ष 2003 में थाना मंसूरपुर पर 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी मंसूरपुर प्रमोद पंवार द्वारा की गई थी।

आज हुई सुनवाई के उपरांत गैंगस्टर जज शाकिर हसन ने अभियुक्त विनय त्यागी पुत्र बुध सिंह निवासी ग्राम मोरकुक्का को दोषी पाते हुए उसे इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई और उसके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना भी किया।

इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर एवं राजेश शर्मा ने अदालत में जोरदार पैरवी की।

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