बुलडोजर पर ब्रेक के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

बुलडोजर पर ब्रेक के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

नई दिल्ली।जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर एक्शन के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई शुरू कर दी गई है। जमीयत ने मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्यवाही को तत्काल रोककर घरों में तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाए।

बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल की गई जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई का काम आरंभ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ चल रही बुलडोजर की कार्यवाही को तत्काल रोका जाए। इसके अलावा अवैध रूप से घरों में की गई तोड़फोड़ के मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर जस्टिस ए एस बोपन्ना एवं जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच द्वारा सुनवाई की जा रही है।

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