दुष्कर्म के आरोपी BJP विधायक को हाईकोर्ट ने भी नहीं दी राहत

दुष्कर्म के आरोपी BJP विधायक को हाईकोर्ट ने भी नहीं दी राहत

नैनीताल। दुष्कर्म के मामले में फंसे भाजपा विधायक की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए दायर की गई भाजपा विधायक की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। भाजपा विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है।

दुराचार के मामले में फंसे ज्वालापुर के भाजपा विधायक सुरेश राठोर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया है। भाजपा विधायक सुरेश राठोर की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एक महिला ने उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। वह इस मामले में पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

उन्होंने याचिका में बताया है कि लगभग 1 वर्ष पहले उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ब्लैक मेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद महिला व उसके पति समेत दो अन्य को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था। निचली अदालत ने कोविड-19 में दोनों को रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद उक्त महिला ने बदले की भावना से उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने फिलहाल भाजपा विधायक को कोई राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार से 19 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है।

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