ADGP का फरमान जारी- निजी गाड़ियों से पुलिसकर्मी नहीं करायेंगे चुनाव

ADGP का फरमान जारी- निजी गाड़ियों से पुलिसकर्मी नहीं करायेंगे चुनाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत लोकसभा चुनाव- 2024 को संपन्न करने के लिए पुलिस कर्मी और अधिकारी निजी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। पुलिस के जवानों एवं होमगार्ड को सरकारी वाहन का इलेक्शन के काम में इस्तेमाल करना पड़ेगा।

अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि पुलिस के जवान एवं होमगार्ड सरकारी वाहन से ही लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न करायेंगे।

उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवान एवं होमगार्ड कर्मी लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत निजी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। चुनाव कार्य में सरकारी वाहन से ही पुलिस कर्मियों एवं होमगार्ड को जाना पड़ेगा।

पुलिस मुख्यालय की ओर से यह आदेश उन शिकायतों को लेकर जारी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि पुलिस कर्मियों एवं होमगार्ड द्वारा चुनाव में निजी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से आज यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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