स्थायी छूट को प्रज्ञा ठाकुर की अर्जी खारिज

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मुंबई। भोपाल की नवनिर्वाचित भाजपा सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए की विशेष अदालत से झटका लगा है। मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने उनका एक सप्ताह में एक बार उपस्थित होने से स्थायी छूट के आवेदन को खारिज कर दिया है।

प्रज्ञा ठाकुर ने छूट के लिए आवेदन देते हुए कहा था कि वह सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद में भाग लेना होता है। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ आज (20 जून) के लिए अदालत में पेशी से छूट दे दी है। मालेगांव ब्लास्ट केस में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को सप्ताह में एक बार मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत में पेशी के लिए जाना होता है।

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