मुजफ्फरनगर में कोरोना की नई गाइडलाइन- जानिये क्या लगी पाबंदी

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मुजफ्फरनगर। शासनादेश के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2337/2020-सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3, दिनांक 23 नवम्बर 2020 के अन्तर्गत कोविड-19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में जारी शासनादेश दिनांक 01.10.2020 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया गया है।

कोविड-19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 सितम्बर 2020 द्वारा जारी गाइडलान्स के क्रम में शासनादेश संख्या 2135/2020/सीएक्स-3 दिनांक 01.10.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के प्रस्तर-1(7) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी हैः-

1(7) कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेनमेंट जोन के बाहर, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन, 15 अक्टूबर, 2020 से होगी, जिसे शासनादेश संख्या 2162/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.10.2020 द्वारा दिनांक 30.11.2020 तक अनुमन्य किया गया हैः-

किसी भी बन्द स्थान यथा, हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

किसी भी खुले स्थान एवं मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

2- वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अब उपरोक्त 1(7) के अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों कोः-

किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा।

उपरोक्त के साथ-साथ खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाॅश की शर्ते यथावत् रहेंगी।

3. इस सम्बन्ध में कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4. उक्त सीमा तक इस कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेश संख्या 589/जे0ए0 दिनांक 01.10.2020 एवं आदेश संख्या 864/जे0ए0 दिनांक 02.11.2020 संशोधित समझे जायें। शेष दिशा-निर्देश/व्यवस्था यथावत रहेगी।

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