सरकार ने शराब पर लगाया कोविड-19 टैक्स, जानिये कितना बढ़ा रेट

सरकार ने शराब पर लगाया कोविड-19 टैक्स, जानिये कितना बढ़ा रेट

लखनऊ। लॉक डाउन के कारण आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है । इसी कड़ी में सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में शराब पर कोविड-19 टैक्स लगाकर एक बड़ा राजस्व जुटाने कि दिशा में पहल कर दी है, हालंकि सरकार ने दिल्ली सरकार के मुकाबले कोविड-19 टैक्स बहुत कम लगाकर शराब के शौकीनों को सकून की खबर दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित कर अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निधारण किया गया।



प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक मदिरा की बोतलों पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के अधिरोपण से वर्ष 2020-21 में लगभग रु.2350/- करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। उपरोक्त तालिकाओं में अंकित धारिताओं की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बोतलों पर प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की वसूली, संबंधित बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों, यवासवनियों एवं एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों से होने वाली निकासियों पर तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ की जायेगी। विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की धनराशि, प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के साथ ली जायेगी तथा इसे प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क से संबंधित कोषागार शीर्षक में ही जमा किया जाये।

प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक उपर्युक्त के अतिरिक्त योगी आदित्यनाथ, मा. मुख्य मंत्री द्वारा विभाग को यह भी निर्देश दिए गये कि गृह विभाग के सहयोग से प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए विभाग को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं तस्करी को किसी भी स्थिति में शत प्रतिशत नियंत्रित किया जाये।

संजय आर. भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग द्वारा बताया गया नोवेल करोना वायरेस (कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत देशव्यापी लाकडाउन के कारण आबकारी दुकानों का संचालन नही हो रहा था, जिससे अवैध मदिरा के निर्माण तथा बिक्री की सम्भावना अत्याधिक बढ़ गयी थी जिससे जनहानि की अत्याधिक सम्भावना थी। अवैध मदिरा के व्यापार को रोकने के लिए प्रदेश में दिनांक 25.03.2020 से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के विस्तृत निर्देश जनपदीय अधिकारी को निर्गत किये गये। उक्त अभियान के दौरान दिनांक 25.03.2020 से 04.05.2020 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में 6,427 अभियोग पकडे़ गये एवं 1,64,675.6 ली. अवैध मदिरा जब्त की गयी है। अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 919 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा 63 वाहन भी जब्त किये गये है। पकड़े गये अपराधियों एवं जब्त किये गये वाहनों के के विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा मोटर वाहन एक्ट की संगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

संजय आर. भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि पृष्ठभूमि में लाकडाउन अवधि में शासन द्वारा प्रदेश के जनहित एवं राजस्व के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 04.05.2020 से आबकारी दुकानों के संचालन की अनुमति भी प्रदान की गयी। इन दुकानों के संचालन की समयावधि में नियमित सैनेटाइजेशन व सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किये जाने के निर्देश भी दिये गये तथा विक्रेता द्वारा मास्क लगाकर मदिरा की बिक्री करने और बिना मास्क लगाये क्रेताओं को मदिरा की बिक्री न करने की व्यवस्था की गयी।

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