शिक्षा माफिया की कुर्क की गई 25 करोड़ की संपत्ति ट्रस्ट के पक्ष में मुक्त

शिक्षा माफिया की कुर्क की गई 25 करोड़ की संपत्ति ट्रस्ट के पक्ष में मुक्त

मुज़फ्फरनगर। वर्ष 2020 की 27 सितंबर को कोतवाली के ग्राम शेरपुर निवासी शिक्षा माफिया इम्लाख की 25 करोड़ रूपये की संपत्ति जो गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी, उस संपत्ति के संबंध में विशेष अदालत गैंगेस्टर कोर्ट के जज राधेश्याम यादव ने अपील मंज़ूर करते हुए कुर्क संपत्ति रिलीस करने के आदेश दिए हैं तथा जिलाधिकारी के आदेश 20 जनवरी 2021 को रदद कर दिया है।

शनिवार को सूत्रों के अनुसार बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की सचिव बिलकिस बेगम की अपील स्वीकार करते हुए गैंगेस्टर की विशेष अदालत की ओर से यह आदेश दिया गया है। बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की सचिव बिलकिस ने ज़िलाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष गैंगेस्टर कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि कुर्क की गई संपत्ति बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति है। ट्रस्ट का समाज के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने का उद्देश्य रहा है। ट्रस्ट अपनी संपत्ति की आए पर सरकार को इंकम टैक्स भी देता है। ऐसी संपत्ति को कानून में कुर्क नही किया जा सकता है। इसलिए ट्रस्ट की कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज किया जावे। ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने अदालत के सामने कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त किये जाने को लेकर पैरवी की।

विशेष अदालत के ज़ज़ गैंगस्टर कोर्ट के जज राधेश्याम यादव ने जिलाधिकारी के आदेश को रदद करते हुए कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 25 करोड़ की संपत्ति को शिक्षा माफिया बताये जा रहे इम्लाख द्वारा अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की गई थी। जिनमें 4 भवन, फार्मेसी, विद्यालय की जमीन पर निर्माणधीन भवन तथा कुछ कृषि भूमि कुर्क की गई थी।



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