कफ सिरप से बच्चों की मौत मामला- बिजनेसमैन को 20 साल की सजा

कफ सिरप से बच्चों की मौत मामला- बिजनेसमैन को 20 साल की सजा

नई दिल्ली। भारतीय कफ सिरप पीने से हुई 68 बच्चों की मौत के मामले में उज़्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 लोगों को सजा सुनाई गई है। इसमें भारतीय बिजनेसमैन भी शामिल है, जिसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं जालसाजी का दोषी पाया गया है। उज्बेकिस्तान में वर्ष 2022 और 2023 के बीच कम से कम 86 बच्चों को जहरीला कफ सिरप पिलाई जाने के बाद 68 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो गई थी।

मृतकों के परिजनों की शिकायत के आधार पर उज़्बेकिस्तान पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के बाद की गई जांच पड़ताल की चार्ज शीट दायर की थी। इसमें उज्बेकिस्तान में डॉक-1 फर्स्ट मैक्स सिरप बेचने वाली कंपनी के डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप को भी आरोपी बनाया गया था। भारतीय बिजनेसमैन के ऊपर लापरवाही धोखाधड़ी समेत कई अन्य संगीत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कप सिरप पीने से हुई 68 बच्चों की मौत के मामले में अब 21 लोगों को सजा सुनाई है। जानकारी मिल रही है कि सजा पाए सभी लोगों को कोर्ट ने अपना सुप्रीम आदेश देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र प्रताप भी शामिल है, जिसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं जालसाजी का दोषी पाया गया है।

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