गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण-जल्द होगा फैसला

गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण-जल्द होगा फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की बाबत जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। इस बाबत केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दे दी गई है।

दरअसल एक महिला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और प्राथमिकता के आधार पर वह कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का टीका लगवाना चाहती है। याचिका में महिला की ओर से यह भी मांग की गई है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए।

उच्च न्यायालय के बुलावे पर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडीशनल सॉलीसीटर जनरल चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थाई अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा है कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह अर्थात एनडीए जी आई ने बीते माह की 28 मई को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत जारी की गई सिफारिशों में कहा गया है कि एक गर्भवती महिला को उसके निकटतम टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना की वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान कभी भी दी जा सकती है। यह भी बताया गया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं कोरोना का टीका लगवाने के योग्य हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीटने याचिका का निपटारा कर दिया हैै।

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