CAA के बगैर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

CAA के बगैर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

नई दिल्ली। नागरिक संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 28 मई को जारी हुए इस गैजेट में अफगानिस्तान,बांग्लादेश और पाकिस्तान से गैर मुस्लिम समुदाय से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। गुजरात,राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू,सिख,जैन और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिम लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक अब जानकारी मिल रही है किसी CAA के कानून के नियम के तहत नियम तैयार नहीं है। कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान,बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का अवसर प्रदान किया था। लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए नागरिकता के लिए नोटिस जारी किया गया है।

विदित हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जब सी ए ए कानून लाना चाहा था। उस समय इसका देश में जमकर विरोध हुआ था। मुस्लिम संगठनों गैर सरकारी संगठनों और भारत के विपक्षी पार्टियों ने इस कानून को मुस्लिम के भेदभाव कारी बताते हुए विरोध जताया था कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में हुई थी। जिसमें पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी।

MHA के तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए वे लोग योग्य है, जो गुजरात के मोरबी, राजकोट पाटन, वडोदरा में रह रहे है। इसके अलावा जो शरणार्थी छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलौदा बाजार में रह रहे हैं। राजस्थान में जालौर,उदयपुर पाली, बाड़मेर,सिरोही में रह रहे है वह लोग इसके पात्र हैं। इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में आवेदन कर सकते हैं।

नोटिफिकेशन जारी करने में भारतीय नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के लिए ये कदम उठाया है। इसके अनुसार अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू फारसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पंजीकरण ऑनलाइन होगा इसमें कलेक्टर या केवल हरियाणा और पंजाब के गृह सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कर पाएंगे।

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