वैध शस्त्रधारक अपने शस्त्र लाइसेंस 29 जून 2020 तक समयबद्ध रूप से एनडीएएल पर दर्ज कराये

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मुजफ्फरनगर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/प्रभारी अधिकारी शस्त्र अमित सिंह ने बताया कि सचिव उत्तर प्रदेश शासन,गृह (पुलिस) अनुभाग-5, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 3 जनवरी 2020 के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आयुध नियम, 2016 में संशोधन करते हुए आयुध नियम 2016 के नियम-15 के उप नियम (2) व (4) के अनुसार अभिलेखो का इलेक्ट्राॅनिक विधान रूप में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों का समेकन के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की तिथि 31 मार्च 2019 से बढाकर 29 जून 2020 कर दी गयी है। इसके दृष्टिगत जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल पर दर्ज नही हो पाये है उनके शस्त्र लाइसेंस 29 जून 2020 तक समयबद्ध रूप से एनडीएएल पर दर्ज कराकर उनकों यूआईएन नम्बर प्रदान किया जायेगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने बताया कि सरकारी कर्मचारी एवं समस्त शस्त्र लाइसेंसधारी जिनके शस्त्रों का डाटा बेस (NDALALIS) के सोफ्टवेयर पर फीड होने से रह गये है वह अपने लाइसेंस/जन्मतिथि प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अपने वर्तमान फोटो सहित निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना 2 प्रतियोें में कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र कार्यालय में 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिससे शस्त्र लाइसेंसो का विवरण डाटाबेस एनडीएएल एलिस पोर्टल पर समय से फीड किया जा सके।


यदि शस्त्र लाइसेंसधारक द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध नही करायी गयी तो ऐसे शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस 30 जून 2020 से अवैध समझे जायेगे और इसके लिए स्वयं लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगे।

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