अकरम हत्याकांड- सबूत के अभाव में चारों आरोपी बरी

अकरम हत्याकांड- सबूत के अभाव में चारों आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2019 की 14 नवंबर को शामली जनपद के थाना कांधला क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में अवैध संबंधों को लेकर अंजाम दी गई हत्या की वारदात के सिलसिले में पुलिस अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। जिसके चलते पुलिस ने आरोपी बनाए गए चारों लोगों को बरी किए जाने का फरमान सुनाया है।

बुधवार को पड़ोसी जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के ग्राम गढ़ी दौलत में वर्ष 2019 की 14 नवंबर को पत्नी मोहसिना के एक अन्य व्यक्ति कयूम के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर मोहसिना के पति अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई एडीजे- चतुर्थ अशोक कुमार की अदालत में की गई। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सनसपाल चौहान एवं मोहम्मद रिजवान ने जोरदार पैरवी करते हुए अभियोजन की कहानी को गलत ठहराया।

पुलिस के वकील अदालत के सामने आरोपी बनाए गए चारों आरोपियों के खिलाफ अकरम की हत्या को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं कर सके।

जिसके चलते अदालत ने चारों आरोपियों को बरी करने का ऐलान किया।

अभियोजन की कहानी के अनुसार मोहसिना ने अपने प्रेमी कयूम की सहायता से पति अकरम की हत्या कराई थी और शव को खेत के भीतर छिपा दिया था।

पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज करते हुए जांच में पत्नी और उसके प्रेमी समेत चार लोगों को नामजद करते हुए गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया था।

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